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Thursday, October 15, 2020

6.5 लाख रुपए के टैक्स मामले में मिली हाई कोर्ट से फटकार तो रजनीकांत ने मानी गलती, बोले- हम इसे सुधारेंगे और इससे सीख भी लेंगे

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगाई गई याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी गलती मान ली है। गुरुवार को उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, "हमें इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की जगह चेन्नई कॉर्पोरेशन को अप्रोच करना चाहिए था। हम अपनी गलती सुधरेंगे और इसे सीख भी लेंगे।"

बुधवार को हाई कोर्ट ने सुपरस्टार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उन्हें अदालत का वक्त बर्बाद करने की बजाय चेन्नई कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था।

मैरिज हॉल के 6.5 लाख रुपए के टैक्स का मामला

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजकर रजनीकांत को मैरिज हॉल श्रीराघवेंद्र कल्याण मंडपम का 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा था। रजनी ने इस मांग को अनुचित बताते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

रजनी ने अपनी याचिका में लिखा था कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से उनका मैरिज हॉल बंद है।ऐसे में जब कोई कमाई ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है? रजनी ने यह दावा भी किया था कि इस बारे में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आवेदन भी दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।

आखिरी बार दरबार में दिखे थे रजनीकांत

69 साल के रजनीकांत आखिरी बार फिल्म 'दरबार' में दिखे थे, जो इसी साल 9 जनवरी को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उनकी अपकमिंग फिल्म 'अन्नाठे' है, जिसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है।



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69 साल के रजनीकांत आखिरी बार फिल्म 'दरबार' में दिखे थे।


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