बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नोटिस के खिलाफ लगाई गई सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह सुनवाई सोमवार को होने वाली थी। लेकिन अब कोर्ट 13 जनवरी को इस पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ सोमवार को BMC को 13 जनवरी तक सूद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
सोनू पर रिहायशी इमारत को होटल बनाने का आरोप
BMC ने सोनू पर एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सोनू के वकील सिंह ने कहा, "याचिकाकर्ता (सूद) ने बीएमसी से वारंट की अनुमति लेने वाले भवन में कोई बदलाव नहीं किया है। केवल उन बदलावों को अनुमति दी गई है जो महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत किए गए हैं।"
BMC ने शिकायत में कहा है कि एक्टर ने मुंबई में AB नायर रोड पर शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन होटल बना दिया। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक्टर पर बिल्डिंग के हिस्से को बढ़ाने, नक्शे और इस्तेमाल में बदलाव करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के मुताबिक, सोनू सूद नोटिस दिए जाने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण कराते रहे।
पिछले सप्ताह दाखिल की थी याचिका
BMC अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी थी। पिछले सप्ताह अपने वकील डीपी सिंह के जरिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि छह मंजिला शक्ति सागर भवन में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं किया गया है।
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